वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में अभिनेता विजय की याचिका | Hum Hindustani

Vijay's petition in Supreme Court on Waqf Amendment Act 2025
Hum Hindustani: भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण लंबे समय से एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहा है। हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने इस बहस को और भी तीव्र कर दिया है। इस अधिनियम के खिलाफ विभिन्न याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं, जिनमें से एक प्रमुख याचिका प्रसिद्ध अभिनेता विजय द्वारा दायर की गई है। यह याचिका वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है और इसके प्रावधानों को धर्मनिरपेक्षता और संपत्ति के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत करती है।

वक्फ अधिनियम 2025: एक परिचय

वक्फ अधिनियम 2025 को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विभिन्न समुदायों और संगठनों में असंतोष व्याप्त है।

अभिनेता विजय की याचिका: मुख्य बिंदु

अभिनेता विजय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में वक्फ अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार) के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका तर्क है कि यह अधिनियम वक्फ बोर्ड को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे अन्य समुदायों के संपत्ति अधिकारों का हनन होता है।​

अन्य याचिकाएं और विरोध

वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क, और अन्य संगठनों ने भी इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है।​

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर विचार करने की सहमति दी है और 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करेगा।

सरकारी पक्ष और समर्थन

केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 2025 के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी अंतरिम आदेश से पहले सरकार का पक्ष सुना जाए। सरकार का तर्क है कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है।​

सार्वजनिक प्रतिक्रिया और प्रदर्शन

वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, और असम जैसे राज्यों में लोगों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ अपनी असहमति जताई है। कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गए, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई।​

संवैधानिक प्रश्न और बहस

वक्फ अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाएं कई संवैधानिक प्रश्न उठाती हैं:​

धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राज्य का हस्तक्षेप: क्या यह अधिनियम धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है?​
संपत्ति के अधिकार: क्या वक्फ बोर्ड को दी गई शक्तियां अन्य समुदायों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करती हैं?​
धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत: क्या यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के अनुरूप है?

वक्फ अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकारों और सिद्धांतों की परीक्षा है। अभिनेता विजय और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं इस बात की ओर संकेत करती हैं कि किसी भी कानून को लागू करते समय संविधान में निहित अधिकारों और सिद्धांतों का सम्मान करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न केवल वक्फ अधिनियम की वैधता को निर्धारित करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत का लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता मजबूत और सुरक्षित रहे।

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