पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा | Hum Hindustani

Pastor Bajinder Singh sentenced to life imprisonment
Hum Hindustani: मोहाली की एक अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और कहा कि उसने एक उपदेशक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके एक महिला के खिलाफ जघन्य अपराध किया और उसकी निजता और पवित्रता के अधिकार में “अवैध हस्तक्षेप” किया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार ने 28 मार्च को बजिंदर को दोषी ठहराए जाने के बाद फैसला सुनाया।

अदालत ने बजिंदर को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया था, जबकि पांच अन्य - अख़बार भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया था।

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